दिल्ली बाइकर डेथ केस | कॉन्ट्रैक्टर और सब-कॉन्ट्रैक्टर को जमानत से इनकार
Durgesh Sharma | Suryoday Samachar
दिल्ली बाइकर डेथ केस में सेशन कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जनकपुरी में जल बोर्ड के गड्ढे में गिरकर 25 वर्षीय युवक की मौत के मामले में दो कॉन्ट्रैक्टर और एक सब-कॉन्ट्रैक्टर की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। कोर्ट ने कहा कि जांच अभी शुरुआती चरण में है और आरोपियों से कस्टडी में पूछताछ जरूरी है।
5 फरवरी की देर रात यह हादसा हुआ था। अगले दिन सुबह PCR कॉल के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि आरोपी पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे। साथ ही गवाहों को प्रभावित करने और सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका भी जताई गई। इसी आधार पर दिल्ली बाइकर डेथ केस में राहत देने से इनकार किया गया।
अदालत ने यह भी माना कि अपराध की गंभीरता और उसके सामाजिक असर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस मामले में अब तक दो गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जबकि दिल्ली जल बोर्ड के तीन अधिकारियों को निलंबित किया गया है। दिल्ली बाइकर डेथ केस की जांच फिलहाल जारी है और पुलिस सुरक्षा मानकों की भी पड़ताल कर रही है।
FAQ – दिल्ली बाइकर डेथ केस
प्रश्न 1: दिल्ली बाइकर डेथ केस कब हुआ?
यह हादसा 5 फरवरी की देर रात जनकपुरी में हुआ।
प्रश्न 2: जमानत क्यों खारिज हुई?
कोर्ट ने कहा कि आरोपी गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे।
प्रश्न 3: अब तक कितनी कार्रवाई हुई?
दो गिरफ्तारियां हुई हैं और तीन अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है।
