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13 / 09 / 2024 PB शब्द द्वारा

“स्लग: मंडी शहर में बीएनएसएस धारा 163 लागू, अपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी”

स्लग – मस्जिद मामले पर बोले डीसी- नियमों के तहत हो रही कार्रवाई, धरना प्रदर्शन का औचित्य नहीं मंडी शहर में लगाई गई बीएनएसएस की धारा 163, अपद्रवियों के खिलाफ होगी कार्रवाई डीसी मंडी अपूर्व देवगन का कहना- सभी को अपनी बात शांतिपूर्वक ढंग से रखने का अधिकार कानून और नियमों के तहत कार्रवाई कर रहा है प्रशासन, ऐसे में प्रदर्शन करना उचित नहीं मंडी जिला के लोग समझदार और शांतिप्रिय, पहले भी शांतिपूर्वक ढंग से किए हैं प्रदर्शन प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कर दिए गए हैं पुख्ता बंदोबस्त, पुलिस बल कर दिया है तैनात  एंकर – डीसी मंडी अपूर्व देवगन का कहना है कि जिला प्रशासन कानून और नियमों के तहत कार्रवाई कर रहा है ऐसे में किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन का औचित्य नहीं रह जाता।

मीडिया को जारी बयान में डीसी मंडी ने कहा कि मंडी शहर के सात वार्डों में बीएनएसएस की धारा 163 लगाई गई है। यदि किसी ने उपद्रव किया और अशांति फैलाने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कानूनन कार्रवाई अम्ल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि मस्जिद वाले विषय में सबंधित विभाग और जिला प्रशासन कानून व नियमों के तहत कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि मंडी जिला के लोग समझदार और शांतिप्रिय हैं। दो दिन पूर्व भी लोगों ने शांतिपूर्वक ढंग से अपनी बात रखी थी।

ऐसा करने के लिए किसी को मनाही नहीं है लेकिन किसी भी प्रकार से शांति भंग नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी को अपनी बात रखनी है तो वह जिला प्रशासन के पास आ सकता है और प्रशासन उस विषय पर नियमानुसार कार्रवाई करेगा और कर भी रहा है।  डीसी मंडी अपूर्व देवगन ने कहा कि मंडी शहर के जेलरोड़ में कुछ अवैध निर्माण पाए गए हैं जिसमें मस्जिद का कुछ हिस्सा भी शामिल है।

प्रशासन के निर्देशों पर उस अवैध निर्माण को हटाने का कार्य जारी है। जो-जो भी विषय प्रशासन, नगर निगम या फिर संबंधित विभाग के पास आ रहे हैं उनपर नियमानुसार और कानूनों के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने जिला के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।

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