रक्षा अभियानों की लाइव कवरेज पर रोक, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जारी की नई एडवाइजरी
"रक्षा अभियानों की लाइव कवरेज पर रोक लगाना एक महत्वपूर्ण कदम है जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है। मीडिया और नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वे राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखें और सूचना प्रसारण में उच्चतम मानकों का पालन करें। इस सतर्कता और जागरूकता से देश और अधिक सुरक्षित बन सकता है।"
रक्षा अभियानों की लाइव कवरेज पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने लगाई रोक
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी करते हुए सभी मीडिया चैनलों, समाचार एजेंसियों और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को सतर्कता बरतने का निर्देश दिया। एडवाइजरी में विशेष रूप से रक्षा अभियानों या सुरक्षा बलों की गतिविधियों की “रियल टाइम कवरेज” पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है।
राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर सख्त निर्देश
मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा बलों के अभियानों से संबंधित किसी भी दृश्य प्रसारण या स्रोत आधारित जानकारी का रियल टाइम में प्रसार नहीं किया जाना चाहिए। समय से पहले संवेदनशील जानकारी का खुलासा शत्रुतापूर्ण तत्वों को लाभ पहुंचा सकता है और सुरक्षा बलों की कार्यकुशलता व सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है।
अतीत के उदाहरणों से मिली सीख
एडवाइजरी में अतीत के कुछ बड़े घटनाक्रमों का हवाला दिया गया है:
- करगिल युद्ध
- मुंबई आतंकी हमला (26/11)
- कंधार अपहरण घटना
इन घटनाओं के दौरान अनियंत्रित मीडिया कवरेज ने राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर नुकसान पहुंचाया था। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसी गलतियों से बचने के लिए जिम्मेदार मीडिया व्यवहार अनिवार्य है।
केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमों का पालन अनिवार्य
मंत्रालय ने याद दिलाया कि पहले भी सभी टीवी चैनलों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 के तहत नियम 6(1)(p) का पालन करने का निर्देश दिया गया था।
इस नियम के अनुसार:
- किसी भी आतंकवाद-रोधी अभियान की लाइव कवरेज पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
- मीडिया केवल सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी की ब्रीफिंग तक सीमित रह सकती है।
- जब तक अभियान समाप्त न हो, किसी प्रकार की स्वतंत्र रिपोर्टिंग की अनुमति नहीं है।
इसका उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया यूजर्स के लिए भी निर्देश
एडवाइजरी में केवल मुख्यधारा के मीडिया नहीं बल्कि सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के लिए भी चेतावनी जारी की गई है। लाइव अपडेट, वीडियो, फोटो या कोई संवेदनशील जानकारी शेयर करने से पहले वैधानिक और नैतिक दायित्वों का पालन करना आवश्यक है। देशहित में जिम्मेदार सोशल मीडिया व्यवहार अब पहले से कहीं अधिक जरूरी हो गया है।
राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति नैतिक जिम्मेदारी का आह्वान
मंत्रालय ने सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स से अपील की है कि वे केवल कानूनी दायित्वों का ही पालन न करें, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति नैतिक जिम्मेदारी भी निभाएं। राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है और मीडिया की भूमिका इसमें बेहद महत्वपूर्ण है। इसीलिए सूचना साझा करते समय सावधानी, संवेदनशीलता और समझदारी बरतनी आवश्यक है।
एडवाइजरी का निष्कर्ष और भविष्य की दिशा
यह एडवाइजरी सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के साथ जारी की गई है। मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि इस दिशा-निर्देश का पालन न करने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सरकार चाहती है कि मीडिया देश के हितों को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करे और किसी भी गतिविधि से राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।