Delhi/NCR

चुनाव आयोग का निर्देश: मतदान से 48 घंटे पहले प्रिंट मीडिया में विज्ञापन पर रोक

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत, मतदान से 48 घंटे पहले प्रिंट मीडिया में किसी भी राजनीतिक विज्ञापन को प्रकाशित करने पर रोक लगा दी गई है। इस निर्णय का उद्देश्य निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करना है।

एमसीएमसी से अनुमोदन अनिवार्य

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली ने स्पष्ट किया है कि किसी भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार, संगठन, या व्यक्ति को प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित करने से पहले मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) से अनुमति लेनी होगी। यह प्रतिबंध विशेष रूप से 4 और 5 फरवरी को लागू रहेगा, क्योंकि 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर मतदान होना है।

राजनीतिक दलों और मीडिया के लिए निर्देश

निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने राजनीतिक दलों और मीडिया संस्थानों को लिखित रूप से इस निर्देश की जानकारी दी है। पत्र में यह भी बताया गया है कि बिना एमसीएमसी की मंजूरी के कोई भी विज्ञापन प्रकाशित करने पर कार्रवाई की जाएगी।

उल्लंघन पर कार्रवाई

चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि जो भी व्यक्ति या संगठन इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कदम चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उठाया गया है।

मतदान के दौरान निष्पक्षता का प्रयास

चुनाव आयोग का यह निर्णय मतदाताओं को निष्पक्ष रूप से वोट करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रिंट मीडिया में बिना मंजूरी वाले राजनीतिक विज्ञापन मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं, जिसे रोकने के लिए यह कदम आवश्यक था।


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