दिल्ली शराब नीति केस में केजरीवाल बरी | कोर्ट ने सबूतों को बताया कमजोर
Jai Sharma | Suryoday Samachar
दिल्ली शराब नीति केस में केजरीवाल बरी होने के बाद राजधानी की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को CBI केस में आरोपमुक्त कर दिया।
अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी आरोप साबित करने के लिए ठोस सबूत पेश नहीं कर सकी। चार्जशीट में कई विरोधाभास पाए गए। इसी आधार पर सभी आरोपियों को डिस्चार्ज कर दिया गया।
फैसले के बाद केजरीवाल भावुक दिखे। उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा था। वहीं CBI ने संकेत दिया है कि वह दिल्ली हाईकोर्ट में अपील करेगी।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला फिलहाल राहत जरूर है, लेकिन मामला आगे उच्च अदालत में जा सकता है।
FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)
1. दिल्ली शराब नीति केस में केजरीवाल बरी क्यों हुए?
कोर्ट ने कहा कि पर्याप्त सबूत नहीं मिले, इसलिए आरोप तय नहीं हुए।
2. क्या मामला पूरी तरह खत्म हो गया?
नहीं। CBI हाईकोर्ट में अपील कर सकती है।
3. क्या ED केस पर असर पड़ेगा?
यह अदालत के अगले फैसलों पर निर्भर करेगा।
