Durgesh Sharma | Suryoday Samachar
भारतीय रेलवे ने रेलवे टिकट रिफंड नियम में बड़ा बदलाव किया है। नए नियम के अनुसार, अगर यात्री ट्रेन के निर्धारित समय से 8 घंटे के भीतर टिकट कैंसिल करता है, तो उसे कोई रिफंड नहीं मिलेगा। पहले यह समय सीमा 4 घंटे थी और उस दौरान 50% तक पैसा वापस मिल जाता था।
अब नए रेलवे टिकट रिफंड नियम के तहत, यदि आप 24 घंटे से 8 घंटे के बीच टिकट कैंसिल करते हैं, तो आपको 50% रिफंड मिलेगा। लेकिन 8 घंटे से कम समय बचने पर कैंसिलेशन करने पर कोई पैसा वापस नहीं होगा। इस बदलाव का उद्देश्य दलालों और एजेंटों द्वारा टिकटों की जमाखोरी को रोकना है।
इसके साथ ही रेलवे ने बोर्डिंग स्टेशन बदलने का नियम भी आसान किया है। अब यात्री ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग पॉइंट बदल सकते हैं। वहीं, ट्रेन रद्द होने या 3 घंटे से ज्यादा लेट होने पर पूरा रिफंड मिलेगा।
FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)
Q1. रेलवे टिकट रिफंड नियम क्या है?
रेलवे टिकट रिफंड नियम के अनुसार, अब 8 घंटे से पहले टिकट कैंसिल करने पर ही रिफंड मिलेगा।
Q2. 8 घंटे के अंदर कैंसिल करने पर क्या होगा?
इस स्थिति में कोई रिफंड नहीं मिलेगा।
Q3. क्या 50% रिफंड अभी भी मिलता है?
हाँ, 24 से 8 घंटे के बीच कैंसिल करने पर 50% रिफंड मिलता है।
Q4. ट्रेन लेट होने पर क्या रिफंड मिलेगा?
अगर ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट है, तो पूरा रिफंड मिल सकता है।

