दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने पर लागू हुआ GRAP-3, जानिए क्या हैं नए नियम और प्रतिबंध
“दिल्ली में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का तीसरा चरण (GRAP-3) लागू कर दिया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने इस पर कार्रवाई करते हुए प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं।”
इस समय दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 377 तक पहुंच गया है, जो खतरनाक स्तर पर है। ऐसे में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर रोक, निर्माण कार्यों को बंद करने और सड़कों पर पानी का छिड़काव जैसे उपाय किए जा रहे हैं।
GRAP-3 के तहत क्या हैं प्रतिबंध?
1️⃣ BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल वाहनों पर रोक:
दिल्ली में GRAP-3 लागू होते ही BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल वाहनों के संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
2️⃣ निर्माण कार्यों पर रोक:
केवल हवाईअड्डों, अस्पतालों, एलिवेटेड रोड और एसटीपी प्लांट जैसी अति आवश्यक परियोजनाओं को छोड़कर बाकी सभी निर्माण और विध्वंस कार्य बंद कर दिए गए हैं।
3️⃣ सड़कों की सफाई और पानी का छिड़काव:
प्रदूषण को कम करने के लिए हर दिन सड़कों की सफाई और पानी का छिड़काव अनिवार्य कर दिया गया है।
4️⃣ धूल और मलबे का सही निष्पादन:
निर्माण स्थलों पर निकलने वाले धूल और मलबे के सही निष्पादन को सुनिश्चित करना आवश्यक है।
GRAP चरणों की जानकारी
GRAP चरण | AQI सीमा | लागू होने वाले प्रतिबंध |
---|---|---|
चरण 1 | 201-300 | धूल नियंत्रण उपाय, कचरा जलाने पर रोक |
चरण 2 | 301-400 | यांत्रिक सफाई, पानी का छिड़काव |
चरण 3 | 401-450 | वाहनों पर रोक, निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध |
चरण 4 | 450+ | ट्रकों की एंट्री पर रोक, स्कूल बंद करने जैसे उपाय |