हरियाणा सरकार ने लागू की ‘हरियाणा अग्निवीर नीति 2024’, सरकारी नौकरियों में आरक्षण और लोन की सुविधा
“हरियाणा सरकार ने सेना में सेवा दे चुके अग्निवीरों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ‘हरियाणा अग्निवीर नीति 2024’ लागू कर दी है। यह नीति अग्निवीरों को सरकारी और प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण, स्वरोजगार के लिए सस्ते और आसान लोन जैसी सुविधाएं प्रदान करती है। इसके अलावा, अग्निवीरों को कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) से भी छूट दी जाएगी।”
अग्निवीरों को नौकरियों में आरक्षण
हरियाणा सरकार ने सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों के लिए विशेष आरक्षण की घोषणा की है। इस नीति के तहत, अग्निवीरों को सरकारी विभागों और निगमों में प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही, निजी क्षेत्र की नौकरियों में भी उन्हें प्राथमिकता देने के लिए कंपनियों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
स्वरोजगार के लिए सस्ता और आसान लोन
हरियाणा अग्निवीर नीति 2024 के तहत अग्निवीरों को स्वरोजगार के लिए सस्ते और आसान लोन उपलब्ध कराए जाएंगे। यह लोन उन्हें अपने व्यवसाय शुरू करने या मौजूदा व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करेगा।
कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) से छूट
सरकार ने अग्निवीरों को कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) से भी छूट देने की घोषणा की है। यह छूट उन्हें सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन प्रक्रिया में सहूलियत प्रदान करेगी।
हरियाणा पहला राज्य जिसने अग्निवीर नीति लागू की
हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है जिसने अग्निवीरों की सुरक्षा और उनके पुनर्वास के लिए एक विशेष नीति लागू की है। सरकार का यह कदम अग्निवीरों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ-साथ उन्हें समाज में सम्मानजनक जीवन प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।