Driving licence rules in Maharashtra :- महाराष्ट्र सरकार ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने विधानसभा में जानकारी दी कि 1 अगस्त 2026 से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए निवास (डोमिसाइल/रेजिडेंस) प्रमाणपत्र अनिवार्य किया जाएगा। हालांकि, यह नियम लागू होने से पहले कानून एवं न्याय विभाग की मंजूरी आवश्यक है।
सरकार का कहना है कि इस नई व्यवस्था का उद्देश्य लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है। प्रस्ताव के अनुसार, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को महाराष्ट्र का वैध निवास प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। नियम को अंतिम मंजूरी मिलने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा।
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परिवहन विभाग का मानना है कि नई व्यवस्था से आवेदकों का सत्यापन आसान होगा और दस्तावेजों की जांच अधिक प्रभावी तरीके से की जा सकेगी। इससे फर्जी दस्तावेजों के उपयोग पर भी अंकुश लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
इसी दौरान राज्य सरकार बाइक टैक्सी सेवाओं के लिए भी एक नियामक ढांचा तैयार कर रही है। सरकार का उद्देश्य इस क्षेत्र को नियमबद्ध बनाना, यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।
फिलहाल परिवहन विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे आधिकारिक अधिसूचना जारी होने तक किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें। अंतिम नियम लागू होने के बाद आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों और अन्य दिशा-निर्देशों की विस्तृत जानकारी सार्वजनिक की जाएगी।
