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कर्नाटक सरकार ने सीबीआई की जांच पर लगाई रोक, बिना अनुमति जांच नहीं कर सकेगी एजेंसी

बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में सीबीआई (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) को बिना अनुमति किसी भी मामले की जांच करने की दी गई पुरानी अधिसूचना को वापस ले लिया है। यह फैसला राज्य की कैबिनेट द्वारा गुरुवार को लिया गया, जिसके बाद अब सीबीआई को कर्नाटक में किसी भी केस की जांच से पहले राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी।

कर्नाटक कैबिनेट का यह अहम निर्णय उस वक्त सामने आया है जब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से जुड़े MUDA भूमि घोटाले की सीबीआई जांच की मांग जोर पकड़ रही थी। इस फैसले से राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, और विपक्ष इसे सरकार की एक रणनीति के रूप में देख रहा है, जिससे घोटाले की निष्पक्ष जांच को रोका जा सके।

राज्य सरकार का तर्क है कि सीबीआई के दुरुपयोग की संभावनाओं को देखते हुए यह कदम उठाया गया है, ताकि राज्य की न्यायिक व्यवस्था और स्वायत्तता को सुरक्षित रखा जा सके। हालांकि, विपक्षी दलों ने इस निर्णय की कड़ी आलोचना की है और इसे सरकार द्वारा अपनी गलतियों को छिपाने का प्रयास बताया है।

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के इस फैसले से राज्य में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। वहीं, विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से केंद्र और राज्य सरकार के बीच संबंधों में खटास आ सकती है, क्योंकि अब केंद्र सरकार के निर्देश पर भी सीबीआई सीधे राज्य में जांच नहीं कर सकेगी।

इस फैसले के बाद राज्य में कई अन्य लंबित मामलों पर भी असर पड़ सकता है, जिनमें सीबीआई जांच की संभावना जताई जा रही थी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस कदम का राजनीतिक और कानूनी रूप से क्या परिणाम होते हैं, और क्या इस फैसले को अदालत में चुनौती दी जाएगी।

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