MP UCC Bill 2026 : मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए कैबिनेट बैठक में यूसीसी विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में जगदीशपुर में हुई विशेष कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिली। अब इस विधेयक को 20 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा।
सरकार के अनुसार, प्रस्तावित यूसीसी का उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे नागरिक मामलों में सभी समुदायों के लिए समान कानूनी व्यवस्था लागू करना है। हालांकि, अनुसूचित जनजातियों (Scheduled Tribes) को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि यह कानून सभी नागरिकों को समान अधिकार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उनके अनुसार, समान नागरिक संहिता समाज में समानता, पारदर्शिता और न्याय की भावना को मजबूत करेगी।
रिपोर्टों के अनुसार, प्रस्तावित विधेयक में लिव-इन संबंधों के पंजीकरण, विवाह और तलाक की समान प्रक्रिया तथा उत्तराधिकार संबंधी प्रावधानों को भी शामिल किया गया है। सरकार का दावा है कि इससे व्यक्तिगत कानूनों में एकरूपता आएगी और नागरिक अधिकारों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
वहीं, विपक्षी दलों ने इस प्रस्तावित कानून को लेकर सवाल उठाए हैं और विधानसभा में इस पर विस्तृत चर्चा की मांग की है। माना जा रहा है कि मानसून सत्र के दौरान यूसीसी विधेयक पर व्यापक बहस देखने को मिल सकती है।
यदि विधानसभा से यह विधेयक पारित हो जाता है, तो मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता लागू करने वाले राज्यों की सूची में शामिल होने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाएगा।
