National

झारखंड में गुटखा और तंबाकू युक्त पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध

रांची, 20 फरवरी 2025: झारखंड सरकार ने राज्य में गुटखा और निकोटिन एवं तंबाकू युक्त पान मसाला के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो अगले एक साल तक प्रभावी रहेगा।

यह प्रतिबंध तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
गुटखा, तंबाकू और निकोटिन युक्त पान मसाला के उत्पादन और बिक्री पर पूरी तरह रोक रहेगी।
सरकार ने कहा है कि स्थिति की समीक्षा के बाद प्रतिबंध की अवधि बढ़ाई जा सकती है।

गुटखा और तंबाकू युक्त उत्पादों पर क्यों लगाया गया प्रतिबंध?

गुटखा और तंबाकू से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।
झारखंड में पहले 2020 में भी 11 ब्रांडों पर प्रतिबंध लगाया गया था, जो जून 2023 तक प्रभावी था।
इस बार, केवल कुछ ब्रांडों पर नहीं बल्कि सभी प्रकार के तंबाकू और निकोटिन युक्त पान मसाला पर प्रतिबंध लगाया गया है।

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा:
“यह प्रतिबंध लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है। सभी अधिकारियों को इसे सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है।”

कानूनी आधार और कड़े नियम

स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव और राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त अजय कुमार सिंह द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार:
यह प्रतिबंध फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के सेक्शन 30 (2)(ए) के तहत लगाया गया है।
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन सेल्स) रेगुलेशन, 2011 के नियम 2, 3 और 4 के तहत भी इसे लागू किया गया है।
किसी भी दुकान में गुटखा या तंबाकू युक्त पान मसाला पाया गया तो सख्त कार्रवाई होगी।

राज्य सरकार ने सभी जिलों के सिविल सर्जनों और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करें।

गुटखा प्रतिबंध के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

अगर कोई दुकानदार गुटखा या तंबाकू बेचता हुआ पाया गया, तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी।
सभी जिलों में निगरानी टीमें बनाई गई हैं, जो बाजारों और दुकानों की जांच करेंगी।
इस आदेश का उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द करने से लेकर कानूनी कार्रवाई तक की जा सकती है।

स्वास्थ्य विभाग ने जनता से अपील की है कि वे इस आदेश का पालन करें और किसी भी दुकान पर तंबाकू उत्पाद बिकते देखें तो अधिकारियों को सूचित करें।

गुटखा प्रतिबंध से स्वास्थ्य को होगा बड़ा लाभ

झारखंड में तंबाकू के सेवन से हर साल हजारों लोग गंभीर बीमारियों का शिकार होते हैं।
इस प्रतिबंध से ओरल कैंसर, दांतों की समस्याएं और अन्य स्वास्थ्य खतरों में कमी आने की उम्मीद है।
सरकार इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू कर रही है ताकि राज्य को तंबाकू मुक्त बनाया जा सके।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इस फैसले की सराहना करते हुए कहा कि इससे झारखंड में कैंसर और अन्य तंबाकू जनित बीमारियों में कमी आएगी।

झारखंड में गुटखा और निकोटिन एवं तंबाकू युक्त पान मसाला पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है।
यह प्रतिबंध एक साल तक लागू रहेगा और स्थिति की समीक्षा के बाद इसे आगे बढ़ाया जा सकता है।
स्वास्थ्य विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है।
अगर कोई भी इस प्रतिबंध का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *