Anti Corruption Bill :- भ्रष्टाचार-रोधी विधेयक की समीक्षा कर रही संसदीय समिति की ड्राफ्ट रिपोर्ट में उस विवादित प्रावधान पर गंभीर संवैधानिक सवाल उठाए गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्रियों को 30 दिन की न्यायिक हिरासत में रहने पर पद से हटाने का प्रस्ताव है। रिपोर्ट के अनुसार, अधिकांश हितधारकों ने इस प्रावधान को “संवैधानिक रूप से समस्याग्रस्त” बताया है।
समिति का मानना है कि केवल हिरासत के आधार पर किसी निर्वाचित पदाधिकारी को पद से हटाना, बिना दोष सिद्ध हुए, संविधान के मूल सिद्धांतों और न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप नहीं माना जा सकता। इसी कारण इस प्रावधान पर पुनर्विचार की सिफारिश की गई है।
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रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया है कि सीधे पद से हटाने के बजाय निलंबन (Suspension) जैसे विकल्पों पर विचार किया जा सकता है। साथ ही, यदि संबंधित व्यक्ति बाद में निर्दोष साबित होता है तो उसके अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक कानूनी प्रावधान शामिल किए जाने की भी अनुशंसा की गई है।
विधेयक को लेकर राजनीतिक और कानूनी विशेषज्ञों के बीच भी बहस जारी है। कुछ विशेषज्ञ इसे जवाबदेही बढ़ाने वाला कदम मानते हैं, जबकि अन्य का कहना है कि यदि पर्याप्त संवैधानिक सुरक्षा न हो तो इसका दुरुपयोग भी संभव है। अंतिम निर्णय संसद में विधेयक और समिति की रिपोर्ट पर विचार के बाद ही होगा।
