West Bengal Bengali Language Rule :- पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 सितंबर 2026 से राज्य के सभी सरकारी विभागों और कार्यालयों में बांग्ला भाषा को अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। इस फैसले के तहत सरकारी पत्राचार, नोटिस, आदेश और अन्य आधिकारिक संचार में बांग्ला भाषा का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाएगा।
राज्य सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों में क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा देना और आम नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाना है। सभी विभागों को निर्धारित समय सीमा के भीतर नई व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।सरकार के अनुसार, आवश्यकता पड़ने पर अन्य भाषाओं का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन बांग्ला भाषा आधिकारिक संचार का प्रमुख माध्यम होगी। इस फैसले के बाद विभिन्न सरकारी विभागों में आवश्यक तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं।
इस निर्णय को राज्य की सांस्कृतिक और भाषाई पहचान को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था से प्रशासन और आम जनता के बीच संवाद और अधिक प्रभावी होगा।
