देशभर के शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने TET समयसीमा को एक वर्ष के लिए बढ़ाने की अनुमति दे दी है। अब जिन शिक्षकों ने अभी तक शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास नहीं की है, वे 31 अगस्त 2028 तक परीक्षा उत्तीर्ण कर सकेंगे। पहले यह अंतिम तिथि 31 अगस्त 2027 निर्धारित थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उन हजारों शिक्षकों को राहत मिली है जो लंबे समय से अतिरिक्त समय की मांग कर रहे थे। कई राज्यों में बड़ी संख्या में शिक्षक अभी तक टीईटी की अनिवार्यता पूरी नहीं कर पाए हैं। ऐसे में उनकी नौकरी पर संकट मंडरा रहा था।
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जा सकता। हालांकि शिक्षकों को पर्याप्त अवसर देना भी जरूरी है। कोर्ट ने 2009 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से छूट देने की मांग खारिज कर दी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) ने शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए टीईटी को अनिवार्य बनाया था। नई TET समयसीमा के तहत शिक्षकों को परीक्षा की तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। हालांकि टीईटी पास करना अभी भी अनिवार्य रहेगा।
FAQ
प्रश्न: TET पास करने की नई अंतिम तिथि क्या है?
उत्तर: अब शिक्षक 31 अगस्त 2028 तक टीईटी परीक्षा पास कर सकते हैं।
प्रश्न: क्या टीईटी परीक्षा की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है?
उत्तर: नहीं, टीईटी परीक्षा अभी भी अनिवार्य है।
प्रश्न: यह फैसला किसके लिए राहत लेकर आया है?
उत्तर: उन शिक्षकों के लिए जिन्होंने अभी तक टीईटी परीक्षा पास नहीं की है।
Prem Chand | Suryoday Samachar

